पैन-आधार लिंक अंतिम तिथि: पैन निष्क्रिय होने पर कर रिफंड में क्या होगा?

 भारतीय कर संहिता के तहत, सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की अवधि को तीन बार बढ़ाकर 31 जून 2023 तक निर्धारित की है। यदि आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो यह एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो कर रिफंड प्रक्रिया पर इसका क्या असर होगा।


पैन-आधार लिंक क्यों जरूरी है?

पैन-आधार लिंक करने की आवश्यकता उस संदर्भ में उठी गई जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि आधार बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय आईडेंटिटी प्रमाणपत्र है। इसके चलते, सरकार ने पैन और आधार को एक साथ लिंक करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह लिंक अपडेट करने का उद्देश्य अनुचित धन प्रवाह, आयकर एवं आपके वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पैन निष्क्रिय होने पर होने वाले प्रभाव

यदि आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है और आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण विवरण जानना आवश्यक है। पैन निष्क्रिय होने पर आपके पैन को "नामांकित नहीं" (Inactive) स्थिति में रख दिया जाता है।

इसके पश्चात, पैन-आधार लिंक न करने के कारण कुछ प्रभाव दिख सकते हैं। पहले तो, जब भी आप अपने पैन का उपयोग करके आयकर रिटर्न भरते हैं, तो वह रिटर्न अमान्य माना जाएगा। इसके अलावा, अगर आपका पैन निष्क्रिय होता है, तो आपको आयकर रिफंड प्राप्त करने में भी समस्या हो सकती है।

कर रिफंड प्रक्रिया पर प्रभाव

जब आप अपने पैन का उपयोग करके आयकर रिटर्न भरते हैं, तो इसके माध्यम से आपको कर रिफंड प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको कर रिफंड प्राप्त करने में समस्या हो सकती है।

सरकार के निर्देशों के अनुसार, जब भी आपका पैन निष्क्रिय होता है, तो इसका प्रभाव आपके कर रिफंड को प्रभावित कर सकता है। पैन निष्क्रिय होने के कारण, रिफंड भुगतान को रोक दिया जा सकता है या आपको इसमें देरी हो सकती है। आपको रिफंड प्राप्त करने से पहले, आपको पैन-आधार लिंक करना अवश्य करना होगा।

कैसे रखें अपना पैन सक्रिय?

पैन निष्क्रिय होने से बचने के लिए, आपको अपना पैन और आधार लिंक करना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  2. "पैन-आधार लिंक" के लिए विकल्प चुनें और उसे क्लिक करें।
  3. आपके सामान्य विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि आदि को दर्ज करें।
  4. आपके आधार नंबर को दर्ज करें और "आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर" की पुष्टि करें।
  5. दी गई जानकारी की सत्यापना करें और "सबमिट" बटन दबाएं।

आपके पैन और आधार का संबंध सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद, आपका पैन सक्रिय हो जाएगा और आप बिना किसी समस्या के कर रिफंड प्राप्त कर सकेंगे।

पैन-आधार लिंक करना आवश्यक है ताकि आप अपने कर रिफंड प्राप्त कर सकें। पैन निष्क्रिय होने पर रिफंड प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और आपको रिफंड में देरी हो सकती है। इसलिए, समय रहते पैन-आधार लिंक करने का प्रयास करें और अपने कर रिफंड प्राप्त करने में कोई समस्या न आने दें।

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